हरियाणा डेस्क/ हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल के दो मामलों की सुनवाई करते हुए हिसार कोर्ट ने संत रामपाल को बरी कर दिया है । सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिसार सेंट्रल जेल नंबर एक में हुई । एहतियात के तौर पर हिसार में धारा 144 लागू की गई थी । ताकि कोर्ट का फैसला आने के बाद किसी तरह का तनाव न फैले ।दो मामलों में बरी होने के बाद भी संत रामपाल अभी भी जेल में ही रहेंगे । अभी उनसे जुड़े और भी मामलों की सुनवाई चल रही है ।
एक मुकदमे में रामपाल समेत पांच अन्य लोग और दूसरे मुकदमे में रामपाल समेत छह अन्य लोग आरोपी हैं। रामपाल के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई हिसार की सेंट्रल जेल वन में बनाई गई स्पेशल कोर्ट में चल रही थी । दरअसल रामपाल की हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान भारी तादाद में रामपाल के समर्थक पहुंच जाते थे, जिससे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और इन लोगों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी।
इससे पहले हिसार कोर्ट ने 29 अगस्त तक के लिए फैसला टाल दिया था । बीते बुधवार को संत रामपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत पेशी हुई थी। अदालत ने एफआईआर नंबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था। 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और रास्ता रोककर बंधक बनाने के ये दो मामले हैं।

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